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भीषण गर्मी में राहत: राशन दुकानें दोपहर में 2 घंटे रहेंगी बंद, अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक मिलेगा अनाज

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रायपुर.

छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी राशन दुकानों के संचालन के समय में बदलाव किया गया है। अब हितग्राहियों को राहत देने के लिए खाद्यान्न वितरण सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। नए आदेश के अनुसार दोपहर की तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए राशन दुकानें दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बंद रहेंगी।

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इसके अलावा निर्धारित छुट्टियों के दिनों में दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। पहले राशन दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित हो रही थीं, जिससे तेज धूप में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। समय में बदलाव से अब लोगों को सुबह और शाम के अपेक्षाकृत ठंडे समय में राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी। सरकार के इस फैसले से खासतौर पर बुजुर्गों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने सभी उचित मूल्य दुकानों को नए समय का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

हितग्राहियों को मिलेगी राहत
रायपुर खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि, गर्मी में हितग्राहियों को राहत देने के लिए यह आदेश जारी किया है।

छुट्टियों के दिन भी खुलेंगी दुकानें
इस आदेश के साथ विभाग ने अब छुट्टियों के दिन सोमवार एवं रविवार को भी दुकानें खोलने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब कोई भी दुकानदार रविवार और सोमवार को दुकान बंद नहीं करेगा। किसी कारणवश अगर बंद करना है, तो इसके लिए विभाग से अनुमति लेनी होगी।

10 से शाम 5 बजे तक खुल रही थीं दुकानें
अभी तक उचित मूल्य की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुल रही थीं, लेकिन जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, इसे देखते हुए कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग ने सभी दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया है, ताकि लोगों को दोपहर में चिलचिलाती धूप एवं गरम हवा से राहत मिल सके। इस आदेश के तहत अब सभी दुकानें सुबह 7 बजे खुलेंगी और रात 9 बजे बंद होंगी। हालांकि दोपहर में 2 घंटे दुकानदारों को दुकानें बंद रखने की छूट दी गई है।

गर्मी को देखते हुए लिया गया फैसला
खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा द्वारा जारी आदे
श में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ती गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए राशन दुकानों के समय में विस्तार किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि लोग सुबह या शाम के समय आसानी से राशन प्राप्त कर सकें और दोपहर की तेज धूप से बचें।

दोपहर में 1 से 3 बजे तक बंद रखने की छूट
आदेश के अनुसार दुकानों को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आवश्यकतानुसार बंद रखा जा सकता है। यह निर्णय दुकानदारों और कर्मचारियों को भी गर्मी से राहत देने के लिए लिया गया है।

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